प्रधानमंत्री आवास योजना

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेघर नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करना है।इस योजना के तहत कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना को दो भागों में बांटा गया है: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY – G) और प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY – U)। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)

पीएमएवाई-जी, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, का उद्देश्य ग्रामीण भारत में शहरों को छोड़कर कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता और/या पक्का घर, साथ ही बिजली और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

PMAY-U: प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की योग्यता शर्तें

प्रधानमंत्री आवास योजना की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में पक्का घर नहीं होना चाहिए
  • लाभार्थी परिवार भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ न उठा रहा हो
  • लाभार्थी परिवार किसी भी प्राथमिक लोन संस्थान (PLI) से PMAY सब्सिडी का लाभ न उठा रहा हो
  • होम लोन लेने वाले, जिन्होंने PMAY सब्सिडी का लाभ उठाया था, वे लोन के दौरान होम लोन बैलेस ट्रांसफर के तहत फिर से सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकता 
  • लाभार्थी परिवारों को MIG आय समूह के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है
  • ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लाभार्थियों को योजना के तहत पूर्ण सहायता मिलेगी, जबकि एलआईजी और एमआईजी आय समूहों के तहत आने वाले लोग केवल पीएमएवाई 2019 के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के लिए योग्य होंगे 
  • जिस संपत्ति पर सीएलएसएस सब्सिडी का लाभ उठाया जाना चाहिए, उसमें पानी, सफाई, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। संपत्ति को 2011 की जनगणना के अनुसार वैधानिक कस्बों में स्थित किया जाना चाहिए और अधिसूचित योजना सहित शहरों को अधिसूचित किया जाना चाहिए 

PMAY के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

नए आवेदकों के लिए PMAY आवेदन प्रक्रिया

  • PMAY के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  •  “Citizen Assessment” मेन्यू के तहत “Benefit under other 3 components” विकल्प चुनें
  • अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करें
  • आपके आधार नंबर के सफल वैरिफिकेशन पर, आपको PMAY आवेदन पेज पर भेज दिया जाएगा
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय इनकम और बैंक स्टेटमेंट जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें
  • “I am aware of…” चेकबॉक्स पर टिक करें
  • कैप्चा दर्ज करें और “Save” पर क्लिक करें
  • “Save” विकल्प पर क्लिक करने के बाद, एक सिस्टम जेनरेटेड एप्लिकेशन नंबर दिखाई देगा, जिसे आप भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं
  • भरे हुए PMAY आवेदन फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करें
  • सहायक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फाइनेंशियल संस्थान / बैंकों में फॉर्म जमा करें

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। यह योजना “Housing for All” मिशन का हिस्सा है, जिसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

उद्देश्य:

प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  1. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
  2. स्लम क्षेत्रों के पुनर्विकास के माध्यम से वहाँ के निवासियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराना।
  3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती आवासीय ऋण पर सब्सिडी प्रदान करना।
  4. पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देना।

लाभार्थी:

योजना के तहत लाभार्थी की पात्रता निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर तय होती है:

  1. लाभार्थी परिवार के पास भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  2. परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और बेटियां शामिल होते हैं।
  3. योजना के तहत EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

योजना के घटक:

प्रधानमंत्री आवास योजना के चार प्रमुख घटक हैं:

  1. स्लम पुनर्विकास: स्लम क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए भूमि का उपयोग करके नई आवासीय इकाइयाँ बनाना।
  2. किफायती आवास: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से किफायती आवास का निर्माण।
  3. सब्सिडी वाले आवासीय ऋण: लाभार्थियों को घर खरीदने या निर्माण के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।
  4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत निर्माण: पात्र परिवारों को उनके स्वयं के घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

सब्सिडी की जानकारी:

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की दर और पात्रता निम्नलिखित है:

  • EWS और LIG के लिए, ऋण पर ब्याज सब्सिडी 6.5% तक है।
  • MIG-I और MIG-II के लिए, यह सब्सिडी क्रमशः 4% और 3% तक है।
  • सब्सिडी का अधिकतम लाभ 2.67 लाख रुपये तक हो सकता है।

आवेदन प्रक्रिया:

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के चरण:

  1. आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
  2. “Citizen Assessment” विकल्प चुनें।
  3. अपनी श्रेणी का चयन करें (जैसे, स्लम निवासी या अन्य).
  4. आवश्यक विवरण भरें और आवेदन सबमिट करें।

सफलता और उपलब्धियाँ:

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को किफायती और सुरक्षित आवास प्राप्त हुआ है। इस योजना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुई है। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है बल्कि समाज में समानता और स्थिरता को भी बढ़ावा देती है।

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